पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी चेतावनी

लेखक: Nitesh Panwar | कॉपीराइट: trendingnews.in
पैन और आधार को लिंक कराने की समयसीमा अब बेहद करीब पहुंच चुकी है। आयकर विभाग की ओर से साफ कर दिया गया है कि यदि तय तारीख तक पैन-आधार लिंक नहीं कराया गया, तो पैन कार्ड इनऑपरेटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसका सीधा असर टैक्स फाइलिंग से लेकर बैंकिंग और निवेश तक हर जरूरी वित्तीय गतिविधि पर पड़ेगा। पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी चेतावनी
पैन इनऑपरेटिव होने का क्या मतलब है?
पैन इनऑपरेटिव होने का अर्थ यह नहीं है कि पैन कार्ड रद्द हो जाएगा, बल्कि वह वैध रहते हुए भी किसी काम का नहीं रहेगा। ऐसे पैन का उपयोग न तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने में किया जा सकेगा और न ही किसी वित्तीय लेनदेन में।
सरकार के नियमों के अनुसार जिन नागरिकों का आधार कार्ड 1 अक्टूबर 2024 या उससे पहले जारी हुआ है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक पैन-आधार लिंक कराना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर 1 जनवरी 2026 से पैन निष्क्रिय माना जाएगा। पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी चेतावनी
पैन-आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?

पैन को आधार से लिंक करने का मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना और फर्जी पहचान को रोकना है। इसके बिना व्यक्ति की वित्तीय पहचान अधूरी मानी जाती है।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत
- बैंक खाता खोलने या अपडेट कराने में परेशानी
- होम लोन, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड मिलने में रुकावट
- म्यूचुअल फंड, शेयर बाजार और अन्य निवेश पर असर
- कई लेनदेन पर अधिक TDS कटौती
डेडलाइन मिस करने पर कितना जुर्माना लगेगा?
अगर कोई व्यक्ति समय सीमा के बाद पैन-आधार लिंक कराता है, तो उसे ₹1,000 का जुर्माना देना होगा। यह भुगतान Income Tax Department के e-Pay Tax विकल्प के जरिए किया जाएगा। जुर्माना चुकाने के बाद ही पैन को दोबारा एक्टिव किया जा सकेगा। पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी चेतावनी
डिटेल्स मैच न होने पर क्या करें?
कई बार नाम, जन्मतिथि या मोबाइल नंबर में अंतर होने के कारण पैन-आधार लिंकिंग फेल हो जाती है। ऐसी स्थिति में पहले दोनों दस्तावेजों की जानकारी को सही कराना जरूरी है।
- PAN में सुधार के लिए Protean या UTIITSL की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग करें
- Aadhaar में अपडेट के लिए UIDAI पोर्टल या नजदीकी आधार केंद्र पर जाएं
- अगर ऑनलाइन लिंकिंग संभव न हो, तो पैन सेवा केंद्र पर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं
बायोमेट्रिक प्रक्रिया के दौरान पैन, आधार कार्ड और ₹1,000 शुल्क साथ ले जाना अनिवार्य है। पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी चेतावनी
ऑनलाइन पैन-आधार लिंक कैसे करें?
- Income Tax e-Filing Portal पर जाएं
- ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें
- पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें
- आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर आए OTP से सत्यापन करें
- डेडलाइन के बाद लिंकिंग के लिए पहले जुर्माना भुगतान करें पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी चेतावनी
पैन-आधार लिंकिंग स्टेटस कैसे चेक करें?
https://terdingnews.in/raj-nidimoru-net-worth/स्टेटस जांचने के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट पर ‘Link Aadhaar Status’ विकल्प चुनें। पैन और आधार नंबर डालते ही स्क्रीन पर यह जानकारी मिल जाएगी कि लिंकिंग पूरी हुई है, पेंडिंग है या अब तक नहीं की गई। पैन-आधार लिंकिंग की आखिरी चेतावनी https://www.aajtak.in/
निष्कर्ष
पैन-आधार लिंकिंग को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लेना ही समझदारी है, ताकि भविष्य में टैक्स, बैंकिंग और निवेश से जुड़ी किसी भी परेशानी से बचा जा सके।
लेखक: Nitesh Panwar | कॉपीराइट: trendingnews.in