
4 जून को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर RCB की विक्ट्री परेड के दौरान हुई भगदड़ में 11 लोगों की मौत और 33 घायल होने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस बीच शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) के अधिकारियों की गिरफ्तारी पर 16 जून तक रोक लगा दी है। KSCA ने FIR रद्द करने की मांग की थी।

सरकार ने पहले ही RCB, KSCA और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बेंगलुरु पुलिस ने RCB और DNA कंपनी के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
सरकार ने पहले ही RCB, KSCA और इवेंट मैनेजमेंट कंपनी DNA एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। बेंगलुरु पुलिस ने RCB और DNA कंपनी के 4 अधिकारियों को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है।
अब तक की बड़ी कार्रवाई:
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक सचिव के. गोविंदराज को बर्खास्त किया।
सूचना विभाग प्रमुख हेमंत निंबालकर का ट्रांसफर कर दिया गया, उनकी जगह IPS रवि एस. को नियुक्त किया गया।
बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर बी. दयानंद समेत 8 अधिकारी सस्पेंड।
RCB मार्केटिंग हेड निखिल सौसाले को दुबई भागने की कोशिश में एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया, उसने हाईकोर्ट में याचिका लगाई है।
FIR और शिकायतें:
भगदड़ में घायल रोलन गोम्स ने RCB, KSCA और DNA एजेंसी पर FIR दर्ज कराई।
सामाजिक कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत दी।
हाईकोर्ट ने सरकार को 10 जून तक स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा है।
भगदड़ के मुख्य कारण:
1. गेट नंबर 15 और 20 पर भीड़: सबसे ज्यादा लोग यहीं दबे और कुचले गए।

2. मेडिकल और पुलिस इंतजाम फेल: इमरजेंसी सुविधा और स्टाफ नदारद, गिनती के गार्ड मौजूद थे।
3. मोबाइल जैमर और ट्रैफिक जाम: संपर्क टूट गया, एंबुलेंस मौके पर नहीं पहुंच सकीं।
4. मेट्रो स्टेशन बंद: कब्बन पार्क और विधानसभा स्टेशन बंद होने से भीड़ और बिगड़ी।
5. पुलिस VVIP ड्यूटी में व्यस्त: भीड़ को नियंत्रित करने के बजाय पुलिस VIP कार्यक्रम में लगी थी।
हाईकोर्ट की टिप्पणी और अगली सुनवाई:
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि खिलाड़ियों को सम्मानित करने का फैसला किसने और क्यों लिया, जबकि ये खिलाड़ी भारत के लिए नहीं खेलते। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।